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Friday 27 October 2017

NPS | National Pension System | National Pension Scheme

NATIONAL PENSION SYSTEM 
( NPS )

नेशनल पेन्शन सिस्टम 

             राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS एक पेंशन सह निवेश योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को वृ‍द्धावस्‍था सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह योजना सुरक्षित और विनियमित बाजार आधारित रिर्टन के जरिए प्रभावशाली रूप से आपकी सेवानिवृत्ति की योजना बनाने हेतु एक आकर्षक दीर्घकालिक बचत मार्ग से प्रारंभ होती है। इस योजना का विनियमन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा किया जाता है। PFRDA द्वारा स्‍थापित राष्‍ट्रीय पेंशन प्रणाली न्‍यास (NPS Trust) एनपीएस के अंतर्गत सभी आस्तियों का पंजीकृत मालिक है।



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➤ NPS क्या है ?

  • नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है।
  • NPS की इस स्किम को केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को लॉन्च किया था. इस तारीख के बाद ज्वाइन करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य है।
  • साल 2009 के बाद से इस योजना को प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया गया. अब सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी अपनी मर्जी से इस योजना में शामिल हो सकता है।
  • रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी एनपीएस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम से रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम के लिए एनुइटी ले सकते हैं।
  • NPS के तहत कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय कुल जमा कोष में से 60 प्रतिशत राशि निकालने का पात्र है। शेष 40 प्रतिशत जुड़ी राशि पेंशन योजना में चली जाती है।
  • दिसंबर 2018 में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किये गए अद्यतन में दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय कर (टैक्स) से संबंधित है। इस से पहले, NPS की परिपक्वता (मैच्यूरिटी) पर केंद्रीय कर्मचारी पेंशन फण्ड में जमा राशि का 60% निकाल सकते थे जिसमें 40% राशि करमुक्त (टैक्स फ्री) होती थी और 20% पर कर (टैक्स) लगता था। नए अद्यतन के अनुसार 60% राशि को करमुक्त (टैक्स फ्री) कर दिया गया है।

➤ NPS में शामिल होने की कुछ शर्ते। 

  • कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच है, वो यह  स्किम में  शामिल हो सकता है
    • इस स्कीम में शामिल होने के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) नियमों का पालन करना जरूरी है।

    ➤ NPS में TIER -1 और TIER - 2 अकाउंट क्या है ? 

    • NPS  में दो तरह के अकाउंट होते हैं, TIER-1 और TIER-2
    • हर सब्सक्राइबर को एक पर्मानेन्ट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर (PRAN)उपलब्ध कराया जाता है। 
    • जिस पर 12 अंकों का एक नंबर होता है. यही नंबर सभी लेन-देन में काम आता है।
    ➤ TIER -1 अकाउंट ।
    • जब हम NPS अकाउंट खुलवाते है तो पहले TIER 1 अकाउंट से ही अकाउंट ओपन होता है। इस अकाउंट में जो भी रकम जमा कर रहे हैं उसे वक्त से पहले यानी रिटायरमेंट तक नहीं निकाल सकते ।
    • जब आप स्कीम से बाहर जाएंगे, तब ही इसकी रकम आप निकाल सकते हैं।
    ➤ TIER -2 अकाउंट ।
    • NPS में कोई भी TIER 1 अकाउंट होल्डर इस TIER 2 अकाउंट को खोल सकता है और अपनी इच्छा से इसमें पैसा जमा कर सकता है और निकाल भी सकता है ।
    • यह अकाउंट सभी के लिए अनिवार्य नहीं है. यह आपकी इच्छा पर निर्भर है।
    • कमलागत प्रोडक्ट
    • व्‍यक्तियों, कर्मचारियों और नियोक्‍ताओं के लिए करलाभ
    • बाजार आधारित आकर्षक रिर्टन
    • सरलतासे संवहनीय
    • अनुभवी पेंशन फंड द्वारा व्‍यावसायिक रूपसे प्रबंधित
    • संसदके अधिनियम द्वारा स्‍थापित एक विनियामक पीएफआरडीए द्वारा विनियमित

    NPS अकाउंट खुलवाने के लिए अपने आज ही अपने नजदीकी CSC (कॉमन सर्विस सेन्टर) की मुलाकात करें। 

     NATIONAL PENSION SCHEME (NPS)

    INTRODUCTORY
    • This scheme has been Implemented in Gujarat w.e.f. 01.04.2005.
    • This scheme is Applicable to employees who are appointed on or after 01/04/2005 in State Government , Panchyat and GIA Institute( Teaching /Non-Teaching ), Board /Corporations where old pension scheme was in vogue.
    • NPS is bifurcated in two tiers but in Gujarat Tier-I is operative for above employees
    • Mandatory subscription for subscriber is fix 10% of basic pay plus DA With equal government matching contribution.
    • Fund is being transferred to NPS Trust NSDL (National Security Depository Ltd.) for further investment and central record keeping.
    • Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) to regulate and develop the pension market.
    • For fund management there are three fund managers. (1) State bank of India (2) Unit Trust of India (3) Life Insurance Corporation of India.
    • For opening new account subscriber has to apply through Drawing and Disbursing Officer (DDO) and Head Of Department (HOD) to Directorate Of Pension and Provident Fund(DPPF).
    • DPPF allots PPAN(Permanent Pension Account Number) to subscriber.
    • DDO is responsible for deducting subscriber contribution and crediting.
    • No part withdrawal facility is available in this scheme.

    Types of Exit Plans under NPS

    • Death :- 100% Pension wealth payable to Nominee/Legal heir.
    • On Superannuation :- 40% of Pension Wealth to be utilized for annuity for purchase, 60% payment to subscriber ( If pension wealth being less than Rs. 2 Lac – 100% Withdrawal allowed.)
    • Before Superannuation :- 80% of Pension Wealth to be utilized for annuity for purchase, 20% payment to subscriber.
    Thanks...